Domicile Certificate UP Online – Niwas Praman Patra UP – भारत गणराज्य के अंदर विभिन्न राज्यों के नागरिकों के लिए उसे राज्य का Niwas Praman Patra होना आवश्यक है उस प्रमाण पत्र को डोमिसाइल कहते हैं या राज्य निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं| राज्य निवास प्रमाण पत्र से सरकार के निर्धारण करती है कि हमारे राज्य में कितने व्यक्ति हैं कितने व्यक्तियों के लिए सरकारी सुविधा करवानी है| अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग डोमिसाइल बनते हैं| आज हम आपको यूपी राज्य के Domicile Certificate के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे|
अगर आप भी उत्तर प्रदेश के स्थाई नागरिक हैं तो आपको विभिन्न सरकारी कामों के लिए Domicile Certificate की आवश्यकता होती है आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में आप अपना Domicile Certificate Online eDistrict.gov.in पोर्टल के माध्यम से कैसे बनवा सकते हैं अगर आपने बनवाने के लिए अप्लाई किया है वह तो कैसे निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक UP स्टेटस देख सकते हैं कैसे आप अपने डोमिसाइल को प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं| आप eDistrict के जरिए Haisiyat Praman Patra, Death Certificate, Domicile Certificate UP, Birth Certificate कैसे बनवा सकते हैं|
लेख | Domicile Certificate UP – उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक |
उपयोग | सरकारी व गैर सरकारी कार्यों में |
आवेदन शुल्क | 10/- रुपये मात्र |
आवेदन | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
वेबसाइट | e district up |
UP डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है
UP Domicile Certificate एक प्रमाण पत्र होता है जो प्रमाणित करता है कि उक्त व्यक्ति उक्त राज्य का नागरिक है| यह मूल मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है | इस निवास प्रमाण पत्र की सहायता से उक्त राज्य का व्यक्ति राज्य द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी सुविधाओं का फायदा ले सकता है| उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के सभी नागरिकों के लिए Domicile Certificate UP जारी करती है | आज हम आपको बताएंगे कि निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश किस प्रकार आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकते हैं|
Domicile Certificate UP उद्देश्यों
उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:
- शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवा में निवास के प्रमाण के रूप में।
- नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए।
- किसी संपत्ति को बेचने या खरीदने के लिए।
- आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए।
- पेंशन प्राप्त करने के लिए।
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, और राशन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करने के लिए।
उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी है। यह सर्टिफिकेट संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आवेदन पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
आवेदक आवेदन पत्र को संबंधित जिले के उप-जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कर सकता है। आवेदन पत्र को जमा करने के बाद, आवेदक को एक रसीद मिलेगी। आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैधता 3 वर्ष है। 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, आवेदक को एक नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा।
निवास प्रमाणपत्र का प्रारूप डाउनलोड करें – Domicile Certificate up Form PDF
Domicile Certificate UP के लिए कैसे आवेदन करें
Apply for Domicile Certificate UP आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है

- UP Domicile Certificate Online Apply के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

- होम पेज पर सिटीजन लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें
- अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करें, अगर आप पंजीकृत नहीं है तो सबसे पहले पंजीकरण करें

- अब आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा उसमें अपनी सभी जानकारी सही सही भरे, जैसे कि नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि
- उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
- और अप्लाई कर दें
अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है तो कुछ दिनों में आपका अप निवास प्रमाण पत्र बनाकर आ जाएगा|
Domicile Certificate UP Status कैसे जानें
निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक UP – अगर आपने उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है और आप अपनी प्रमाण पत्र की स्थिति जानना चाहते हैं तो यूपी निवास प्रमाणपत्र आवेदन की स्थिति सबसे पहले आपको eDistrict.gov.in की आधिकारिक साइट पर जाना होगा| उसके बाद आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप अपने UP Domicile Certificate Status जान सकते हैं|

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र आवेदन का प्रिंट आउट कैसे निकालें
त्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र आवेदन का प्रिंट आउट निकालने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- eDistrict UP पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें।
- होमपेज पर, “निवास प्रमाण पत्र” पर क्लिक करें।
- “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या दर्ज करें और “सर्च” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन की स्थिति देखें।
- “प्रिंट आउट” पर क्लिक करें।
आपका आवेदन का प्रिंट आउट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं।
यदि आपका आवेदन अभी भी प्रक्रिया में है, तो आप “प्रिंट आउट” बटन पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आवेदन की स्थिति को “प्राप्त” होने की प्रतीक्षा करनी होगी।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र आवेदन का प्रिंट आउट आपके आवेदन की स्थिति की पुष्टि के लिए आवश्यक है। यह आपके आवेदन को किसी भी सरकारी कार्यालय में जमा करने के लिए भी आवश्यक है।
Mool Niwas Praman Patra UP के लाभ
अप डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए अति आवश्यक है| उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के निम्नलिखित लाभ हैं
- इसके द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है
- स्कूल या कॉलेज में बच्चों के एडमिशन के लिए इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है
- सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में अप्लाई करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है
- अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे की जाती आए या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है
UP Residence Certificate ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें। आप इसे किसी भी जन सुविधा केंद्र, नगर पालिका कार्यालय, या तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें। सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जिसमें आपका नाम, पता, जन्म तिथि, और अन्य संबंधित जानकारी शामिल है।
- आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। इन दस्तावेजों में शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- आवेदन पत्र को संबंधित जिले के उप-जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन शुल्क जमा करें। आवेदन शुल्क ₹100 है।
- आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी।
आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको निवास प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
निवास प्रमाण पत्र स्व-घोषणा पत्र
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको सीधे लिंक दिया जा रहा है आप यहां क्लिक करके स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

FAQ Domicile
UP मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है?
Niwas Praman Patra UP राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को जारी किया जाता है|
UP Domicile Certificate की वैधता क्या होती है?
UP Domicile Certificate निवेदिता आजीवन होती है
UP Domicile आवश्यक दस्तावेज क्या है?
UP Domicile के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट आदि हैं
निवास प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता होती है?
राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है
Niwas Praman Patra UP हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
Niwas Praman Patra UP हेल्पलाइन नंबर-0522-2304706 है
मूDomicile Certificate UP ऑफलाइन कैसे बना सकते हैं ?
जन सुविधा केंद्र/नगर पालिका /सीएससी सेंटर जाकर कर सकते है