प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
यह योजना विशेष रूप से पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि वे पोषण और देखभाल से संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकें। इस लेख में हम योजना की विशेषताएँ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभों की विस्तार से जानकारी देंगे।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण स्तर में सुधार करना।
सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर को कम करना।
महिलाओं को कार्यस्थल से अस्थायी अवकाश लेने में मदद करना।
शिशु के पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करना।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाले लाभ
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को ₹5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन किश्तों में दी जाती है:
पहली किश्त (₹1,000) – गर्भावस्था के पहले 150 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर।
दूसरी किश्त (₹2,000) – गर्भावस्था के छह महीने पूरे होने और आवश्यक स्वास्थ्य जांच पूरी होने पर।
तीसरी किश्त (₹2,000) – बच्चे के जन्म के बाद और उसके प्रथम चक्र के टीकाकरण के बाद।
इसके अतिरिक्त, लाभार्थी महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत ₹1,000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है, जिससे कुल ₹6,000 की सहायता मिलती है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड आवश्यक हैं:
गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली माँ होनी चाहिए।
पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
लाभार्थी महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए।
लाभार्थी महिला और उसका परिवार सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
गर्भावस्था के दौरान महिला को कम से कम एक स्वास्थ्य जांच करानी होगी।
योजना का लाभ केवल पहले जीवित जन्म लेने वाले बच्चे तक सीमित है।
आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की कॉपी
गर्भावस्था प्रमाण पत्र (अस्पताल या आशा कार्यकर्ता द्वारा जारी)
राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन।
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PDF
https://pmmvy.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
“नया पंजीकरण” पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आपको एक पावती नंबर मिलेगा।
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
आवेदन जमा करने के बाद आपको पावती रसीद प्राप्त होगी।
सफल सत्यापन के बाद बैंक खाते में किश्तों की राशि जमा की जाएगी।
कैसे चेक करें आवेदन की स्थिति?
अगर आपने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन किया है और उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
pmmvy.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
“Track Application” विकल्प पर क्लिक करें।
पंजीकरण संख्या या आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
सत्यापन के बाद आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
योजना का लाभ केवल पहले जीवित जन्म लेने वाले बच्चे के लिए है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि प्रसव के 180 दिनों के भीतर होती है।
यदि आवेदन के दौरान कोई गलती होती है, तो उसे 30 दिनों के भीतर सुधारा जा सकता है।
लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
यदि कोई गलत जानकारी पाई जाती है, तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-1104
आधिकारिक वेबसाइट: https://pmmvy.nic.in
राज्यवार हेल्पलाइन नंबर: संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं को पोषण और आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
यह योजना सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देती है और महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में मदद करती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इसके लाभ उठाएं।